हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा राज्य चयन आयोग द्वारा की जाने वाली भर्तियों में विधवा उम्मीदवार को 5 प्रतिशत अंको का लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार का लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा, जिनके पिता की मृत्यु उनके 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले हो गई थी। इस फैंसले से विधवाओं और पिता को खो चुके बच्चों को नौकरी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब तक इस प्रकार का लाभ प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी हैल्परों को मिल रहा था। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य महिला आयोग में विधवाओं के लिए अलग सैल बनाने की घोषणा करने के साथ-साथ आने वाली पहली जनवरी से विधवाओं की मासिक पेंशन 1600 रुपये से बढक़र 1800 रुपये करने तथा इस पैंशन पहलीजनवरी 2019 में बढक़र 2000 रुपये करने की भी घोषणा की।
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