अंबाला - गृह मंत्रालय हरियाणा द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सभी संस्थानो को पंजीकृत सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से ही सुरक्षा कर्मी रखने की हिदायत दी गई है।
विभाग के विशेष सचिव डा0 साकेत कुमार ने जारी निर्देशों में कहा है कि विभिन्न संस्थानों में प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल वही एजेंसियां अधिकृत हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगूलेशन 2005 व हरियाणा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रूल्ज 2009 तथा हरियाणा प्राइवेट सिक्योरिटी संशोधित रूल 2011 के तहत पंजीकृत हैं। इस अधिनियम में नियम तीन के तहत गृह मंत्रालय को सुरक्षा एजेंसियों की नियंत्रण अथॉरिटी
घोषित किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत एजेंसियां की विभिन्न संस्थानो में प्राइवेट सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करवाने के लिए अधिकृत हैं। गैर पंजीकृत कोई भी एजेंसी सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करवाने के लिए अधिकृत नही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी गैर अधिकृत एजेंसी प्राइवेट सिक्योरिटी उपलब्ध करवाती है तो उसके विरूद्ध इस अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है।
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