Friday, 16 March 2018

अंबाला कोर्ट से 19 वर्षीय बिन बियाही गर्भवती लड़की ने मांगी गर्भपात की इजाजत .

    अंबाला की एक 19 वर्षीय गर्भवती लडकी ने कोर्ट से गर्भ गिरवाने की इजाजत मांगी और अनुमति के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। जिसको कोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारीयों से राय मांगने के बाद ख़ारिज कर दिया। कोर्ट ने स्वास्थ्य अधिकारियो से मिली रिपोर्ट के बाद कहा कि भ्रूण 28 हफ्ते का हो चूका है इसलिए कोर्ट गर्भपात की इजाजत नही दे सकती। 

     सात माह की गर्भवती 19 साल बिन बियाही की युवती ने गुरुवार को स्पेशल कोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी। अंबाला निवासी युवती ने कहा कि चंडीगढ़ के एक रेस्त्रां में वह नौकरी करती थी। वहीं पर अंबाला के ही एक युवक से उसकी दोस्ती हुई। अब उसने कहीं और शादी कर ली है। दरअसल, युवती मध्यम परिवार से संबंध रखती है। युवक द्वारा इनकार करने बाद उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अर्जी दाखिल की। जहां से अर्जी को लीगल एड पुष्कर शर्मा के पास भेजा गया। जिन्होंने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मानविका यादव की स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने सीएमओ को आज अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जिसके बाद CMO ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसमे बताया गया कि लडकी का भ्रूण 28 हफ्ते का हो गया है इसलिए गर्भ गिराया नही जा सकता। जिसके बाद कोर्ट ने लडकी की अर्जी को ख़ारिज कर दिया। 

     मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 कहता है कि किसी भी स्पेशल केस में अगर प्रेग्नेंसी 12 सप्ताह या उससे कम की है तो उसे गिराया जा सकता है। अगर गर्भवती इससे ऊपर का गर्भधारण कर चुकी है तो उसे गिराया नहीं जा सकता। लडकी गरीब परिवार से है इसलिए उसने बच्चा पलने में असमर्थता जताई है व लड़की चाहती है कि कोई ऐसा परिवार उसका बच्चा गोद ले ले जिसके पास बच्चा न हो। 

     
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में लडकी से संपर्क कर उसके उस दोस्त के बारे में भी जानना चाहा जिसके संपर्क में आकर वो गर्भवती हुई लेकिन लड़की ने न तो कोई शिकायत पुलिस को दी और नाही किसी तरह की कार्यवाई की मांग की लड़की ने पुलिस को स्पष्ट किया कि वो उस युवक की पहचान किसी को नही बताएगी। 

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